राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर अदालत ने मांगी रिपोर्ट

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2016 में कथित तौर पर अपमानजनक बयान देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की जाए।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने मामले में अगली सुनवाई 15 मई के लिए मुकर्रर की।

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वकील जोगिंदर तूली ने अपनी याचिका में मांग की है कि पुलिस को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2016 में कथित रूप से अपमानजनक बयान देने और उन पर जवानों के खून के पीछे छिपने तथा उनकी शहादत को भुनाने का आरोप लगाने के लिए गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।

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