राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक बना कानून

बीती रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कि ओर से देश में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी देने के बाद अब ये कानून पूरी तरह से देश में लागू हो गया है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस विधेयक ने अब कानून का रूप ले लिया है.

इस कानून के लागू होते ही देश में अवैध तरीके से रहने वाले या 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले देश में आकर बसे अप्रवासियों को अब देश का नागरिक माना जायेगा. इसके लिए उन्हें कोई भी प्रमाणपत्र नहीं देना होगा.  उनकी नागरिकता पिछली तारीख से ही लागू होगी.

नागरिकता संशोधन बिल

विधेयक के पक्ष में पड़े 125 वोट, 105 सदस्यों ने जताया विरोध-  

नागरिकता संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पारित हुआ. राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 125, जबकि विपक्ष में 105 वोट पड़े. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गुरुवार को विधेयक को पेश किया, जिस पर करीब 6 घंटे की बहस के बाद अमित शाह ने सदन में विधेयक से संबंधित जवाब दिए. विपक्ष इस विधेयक का लगातार विरोध कर रहा और संविधान विरोधी बताता रहा.

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बुधवार को ही विधेयक को स्थायी समिति में भेजने का प्रस्ताव खारिज हो गया. समिति के पास इसे नहीं भेजने के पक्ष में 124 वोट और विरोध में 99 वोट पड़े. इस दौरान शिवसेना ने वॉकआउट किया और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया.

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