योगी सरकार का बड़ा फैसला, पंचायत सहायकों में प्रधान के रिश्तेदारों को नहीं मिलेगी नियुक्त

उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि यूपी सरकार ग्राम पंचायतों में 58 हजार से अधिक पंचायत सहायकों की भर्ती करेगी। हालांकि इन भर्तियों में प्रधान अपने परिवार व रिश्तेदारों को शामिल नहीं कर पाएंगे। इसमें जिस जाति की आरक्षित ग्राम पंचायत होगी, उसी जाति का पंचायत सहायक होगा। इसी के साथ ही इसमें चयन के लिए हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी और सर्वश्रेष्ठ मेरिट वाले का चयन किया जाएगा।

क्या ग्राम पंचायतें सच में न्याय कर रही हैं? | न्यूज़क्लिक

चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इन पदों पर ग्राम पंचायत के लोग ही चयनित हो सकेंगे। दरअसल, प्रदेश सरकार यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक लाख से अधिक पदों पर लोगों को रोजगार देने के लिए काम कर रही है। प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार है। कोरोना काल में रोजगार छीनने से भी बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसे में सरकार अपना रोजगार का वादा पूरा करने में लगी है।

बैठक में 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव कम अकाउंटेंट नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पंचायत सचिव को छह हजार रुपये महीने मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसकी प्रक्रिया छह महीने में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। रिश्तेदारों को नहीं नियुक्त कर पाएंगे प्रधान

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