यूपी के बाद अब MP में भी ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून,अध्यादेश को शिवराज सरकार ने दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ‘लव जिहाद’ कानून पास करने के बाद अब मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने ‘लव जिहाद’ कानून के लिए अध्यादेश की मंजूरी दे दी हैं। अब इसे राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है.अगर राज्यपाल इस अध्यादेश को स्वीकृति देती हैं तब यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा।

पहले मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा सत्र में धर्म स्वातंत्र्य बिल को पारित करने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते विधानसभा सत्र स्थगित हो गया था। इसलिए अब सरकार धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश ले आई. इस अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी के बाद 6 महीने के अंदर विधानसभा से पारित कराना पड़ेगा. धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश में 19 प्रावधान हैं.आप को बता दें कि यूपी सरकार के कानून की ही तरह इसमें कुछ चीजे बताई गई हैं जिनपर सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

क्या है अध्यादेश

अध्यादेश के मुताबिक, मध्य प्रदेश में प्रलोभन, धमकी, प्रपीड़न, विवाह या किसी अन्य कपट पूर्ण साधन द्वारा धर्म परिवर्तन कराने वाले या फिर उसका प्रयास या षड्यंत्र करने वाले को, 5 वर्ष तक के कारावास के दंड और अर्थदंड 25,000 रुपए से कम नहीं होगा।

मध्य प्रदेश में अपराध यदि किसी नाबालिग या अनुसूचित जाति जनजाति की महिला/युवती के साथ किया जाता है तो इसके लिए 10 साल तक की सज़ा और 50,000 रुपए के अर्थदंड का प्रावधान है. मध्य प्रदेश में सामूहिक रूप से विधि विरुद्ध धर्म-परिवर्तन कराने वाले को भी 10 साल तक के कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से कम नहीं होगा।

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