युपी सरकार के आदेश को केंद्र ने किया निरस्त

amitabh-thakur-55a36a6fb8bd0_lएजेन्सी/लखनऊ

सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का फोन रिकॉर्ड कर चर्चा में आने वाले और पिछले कई दिनों से सस्पेंड रहे आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर का निलंबन केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया है।

अमिताभ ठाकुर की पत्नि नूतन ठाकुर ने कहा है कि भारत सरकार ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को निलंबन करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश निरस्त कर दिया है।

गौरतलब है कि आईपीएस अफसर अमि‍ताभ ठाकुर का नि‍लंबन सपा के मुखि‍या मुलायम सिंह द्वारा फोन पर दी गई धमकी को सार्वजनि‍क कि‍ए जाने के चलते हुए था।

केंद्र सरकार ने यह बात अमिताभ द्वारा इलाहबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में गृह सचिव, भारत सरकार राजीव महर्षि के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में प्रस्तुत हलफनामे में बताया, जो उन्होंने 90 दिन के बाद गलत तरीके से निलंबन बढाने पर दायर किया था।

मुकेश साहनी, अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि अखिल भारतीय अनुशासन और अपील नियमावली के नियम 3(8)(ए) के अनुसार अमिताभ का निलंबन 11 अक्टूबर को हा खत्म हो गया था। क्योंकि इसे 90 दिनों के अंदर नहीं बढ़ाया गया था। 

अमिताभ ठाकुर का और उत्तर प्रदेश सरकार टकराव काफी दिनों से देखा जा रहा था और इसी वजह से पिछले दिनों वह सीएम आवास के पास धरने पर बैठ गए थे। ठाकुर ने आरोप लगाया था कि मुलायम सिंह ने उन्हें फोन पर धमकी दी थी।

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