छतों पर मोबाइल टॉवर लगाना हुआ आसान

मोबाइल टॉवरलखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने मोबाइल टॉवर लगाने के अपने नियम और आसान बना दिए हैं। पड़ोसी के न चाहने पर भी कोई अपनी छत पर मोबाइल टॉवर लगवा सकता है। इसकी जानकारी एलडीए के एक अधिकारी ने शुक्रवार को दी।

मोबाइल टॉवर लगाने सम्बन्धी नियमों में ढील

एलडीए के मुताबिक, आवासीय भवनों और ग्रुप हाउसिंग की छतों पर मोबाइल टॉवर लगाने के लिए आवेदन के साथ रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ लगाना जरूरी होता था। इसी तरह आवासीय कॉलोनियों में लोगों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना पड़ता था।

एलडीए ने अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी है। भवन उप नियमों में हुए संशोधन के बाद अब किसी से अनापत्ति-प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। प्राधिकरण बोर्ड की विशेष अनुमति से टावर लगाने की अनुमति मिल जाएगी।

एलडीए के मुख्य नगर नियोजक जे.एन. रेड्डी के मुताबिक, टॉवर के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसायटी खुद आवेदन करती थी और सोसायटी को ही अनापत्ति भी देना होता था। भवन उपनियमों के इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।

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