मेरठ : बीफ बनाया तो लगेगा गैंगस्टर एक्ट

मेरठमेरठ । जिलाधिकारी पंकज यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराध व अपराधियों पर जीरो टॉलरेन्स पर कार्य करती है। उन्होंने जाम लगाकर अव्यवस्था फैलाने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने व महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनने, मुकदमों की पैरवी प्रभावी ढंग से करने तथा समाज को झकझोरने वाले मुकदमों में अपराधी न छूटे इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने गौमांस सहित पकड़े जाने वाले अपराधियों पर गैंगस्टर लगाने व आगामी त्योहारों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश दिए।

मेरठ में डीएम का आदेश

कलक्ट्रेट में अभियोजन व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी पंकज यादव ने कहा कि जाम लगाकर अव्यवस्थाएं फैलाने वालों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 147, 188, 332,  341, 353 तथा सैवन सिविल अमेन्डमेंट एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही करने व एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने 107 (116) को लगाने से पूर्व सभी पहलुओं पर विचार करने के निर्देश दिए। साथ ही तामिला प्रभावी ढंग से तामील कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आगामी त्योहारों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश दिए तथा इस हेतु सिविल डिफेंस, सामाजिक संस्थाओं आदि का सहयोग लेने के लिए कहा।

उन्होंने कहा कि अपराधियों को जिला बदर किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश चन्द्र दुबे ने कहा कि पीड़ित के मन की व्यथा समझे तथा कानून व्यवस्था को सर्वाच्च मानते हुए किसी दबाव के आगे न झुके। उन्होंने कहा कि दुर्दान्त अपराधियों की सही जगह जेल है तथा कहा कि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने गवाहों के निरंतर सम्पर्क में रहने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर ओमप्रकाश, ग्रामीण डा. प्रवीण रंजन सिंह, एडीएम सिटी एसके दुबे, एसडीएम सदर दिव्या मित्तल, सरधना ईशा दुहन, जेडी अभियोजन बीएन गुप्ता, डीजीसी अनिल तोमर व अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

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