मुंबई धमाके: तीन को उम्रकैद, तीन को दस-दस साल की सजा

mumbai-blast_1459929995एजेन्सी/पोटा की विशेष अदालत ने मुंबई में 2002 और 2003 के बीच हुए बम धमाकों के लिए दोषी ठहराए गए 10 लोगों को सजा सुना दी है। इस धमाके के मुख्य दोषी मुजम्मिल अंसारी को उम्रकैद की सजा दी गई है। सजा का ऐलान स्पेशल जज पीआर देशमुख ने किया।

इसके अलावा दो अन्य लोगों वाहिद अंसारी और फरहान खोट को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस केस में तीन दोषियो साकिब नचान, अतीफ मुल्ला और हासिब मुल्ला को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। अन्य दोषियों को बेल बॉन्ड लेकर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वह अपनी अधिकतम सजा अब तक पूरी कर चुके हैं।

ट्रेन, स्टेशन और बाजार में हुई इन घटनाओं में 13 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे।  इससे पहले मामले में 29 मार्च को कोर्ट ने 13 आरोपियों में से 10 को दोषी ठहराया था।

इनमें साकिब नचान, अतीफ मुल्ला, हासिब मुल्ला, गुलाम कोतल, मोहम्मद कामिल, नूर मलिक, अनवर अली खान, फरहान खोट, वाहिद अंसारी और मुजम्मिल अंसारी का नाम शामिल था।

मालूम हो कि 6 दिसंबर 2002 को मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर मैकडोनाल्ड में हुए धमाकों में कई लोग जख्मी हो गए थे। वहीं 13 मार्च, 2003 को मुलंद ट्रेन ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 27 जनवरी, 2003 को विले पारले (ईस्ट) मार्केट में धमाकों में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

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