मालेगांव ब्लास्ट: साध्वी प्रज्ञा को लेकर NIA की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला…

नई दिल्ली। मालेगांव बम धमाकों में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा एनआईए की विशेष अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी को पेशी से छूट दे दी है। इन तीनों ने निजी समस्या और परेशानी बताते हुए अदालत से रियायत की मांग की थी।

बता दें कि भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा और उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर से निर्दलीय उम्मीदवार सुधाकर चतुर्वेदी ने अपनी याचिकाओं में चुनावी व्यस्तताओं का हवाला दिया था। उधर, कर्नल पुरोहित ने कुछ व्यक्तिगत परेशानियां बताई थीं। कोर्ट ने पेशी से छूट के साथ आरोपियों के वकीलों को विस्फोट स्थल पर जाने की अनुमति भी दी है

बता दें कि इससे पहले आरोपियों के कोर्ट में मौजूद नहीं रहने पर मुंबई की स्पेशल एनआईए अदालत ने सख्त नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को सुनवाई के दौरान सप्ताह में एक बार कोर्ट रूम में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया था।

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अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में मालेगांव धमाकों के सातों आरोपियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र और हत्या की धाराओं में आरोप तय किए थे।

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