नया फरमान : मांस और शराब का सेवन करने और बेचने वालों को होगी जेल

मांस और शराब का सेवनइलाहाबाद। माघ मेला की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इस बार कुछ स्पेशल तैयारियां कर ली हैं। इस बार मेला क्षेत्र में शराब, मांस और पॉलीथिन का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने वाले को जेल की हवा खानी पड़ेगी। साथ ही उसके प्रतिष्ठान को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मांस और शराब का सेवन करते पकडे जाने वालों को भी नहीं बक्शा नहीं जाएगा।

मांस और शराब का सेवन

यह निर्णय प्रशासनिक व पुलिस विभाग अधिकारियों की मेला क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन में हुई बैठक में लिया गया। डीएम संजय कुमार ने पॉलीथिन, शराब व मांस के खिलाफ कार्रवाई में सभी लोगों व अधिकारियों से सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने एसएसपी शलभ माथुर से कहा कि मेला क्षेत्र में जिस भी दुकान पर पॉलीथिन के प्रयोग की जानकारी मिले, वह उस प्रतिष्ठान को तत्काल बंद करा दें।

मेले में पहली बार शहरियों और पर्यटकों के लिए खास इंतजाम किया गया है। 500 फीट की ऊंचाई से मेले का नजारा दिखाया जाएगा। इसके लिए छोटे हेलीकॉप्टर उपलब्ध रहेगा, जिसकी कमान वायु सेना के रिटायर्ड अधिकारी के हाथ में होगी।

इसके साथ ही बंधवा स्थित सब्जी मंडी न हटाए जाने से खफा जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष दारागंज को जमकर फटकार लगाई।

उन्होंने 24 घंटे के भीतर सब्जी मंडी को वहां से हटवाने का उन्हें निर्देश दिया। साथ ही फाफामऊ पुल से सटी सब्जी मंडी को भी तत्काल हटवा कर रिपोर्ट देने की बात कही।

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