मेजर जनरल की बर्खास्तगी का आदेश, किया था साथी महिला अधिकारी के यौन शोषण

दिल्ली.भारतीय सेना के कई बड़े सैन्य ऑपरेशनों में अहम भूमिका निभाने वाले एक मेजर जनरल को बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है। साथी महिला कैप्टन के यौन शोषण के दो साल पुराने मामले में जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) ने रविवार को यह आदेश दिया।

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सूत्रों के मुताबिक, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता वाले जीसीएम ने रविवार को दोपहर 3.30 बजे अपना निर्णय सुनाया, जिसमें आरोपी मेजर जनरल को आईपीसी की धारा 354ए और आर्मी एक्ट 45 (सेना में अधिकारी के आचरण से संबंधित) के तहत दोषी माना गया।

सूत्रों के मुताबिक,  पश्चिमी कमांड के दायरे में आने वाली जीसीएम के निर्णय को अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजा जाएगा, जहां से इस निर्णय को मंजूरी मिलते ही मेजर जनरल की बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जीसीएम का निर्णय बदलने का भी अधिकार होता है।

आज का पंचांग , 24 दिसम्बर 2018, दिन- सोमवार

हालांकि इस वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने अपने खिलाफ लगाए आरोपों को गलत बताया और कहा कि उन्हें सेना की आंतरिक राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। मेजर जनरल की तरफ से कोर्ट मार्शल में पेश हुए एडवोकेट आनंद कुमार ने इस निर्णय के खिलाफ अपील करने की बात कही है।

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