मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा अयोग्य करार, खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाजा

मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्रीनई दिल्ली| निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर पेड न्यूज के एक मामले में संलिप्तता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और उन पर तीन वर्षो तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा, “कानून के अनुसार, मिश्रा आदेश जारी किए जाने की तिथि से अयोग्य हो गए हैं और उन पर तीन वर्षो तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है।”

मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री अयोग्य करार

ईसी का यह फैसला राजेंद्र भारती की शिकायत पर आया है। भारती ने 2008 में बसपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने अप्रैल 2009 में पेड न्यूज को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई थी।

इसके बाद मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं सदस्य रहूंगा या नहीं चुनाव आयोग ने इसका उल्लेख नहीं किया है और न हीं मुझे कोई आदेश मिला है। उन्होंने कहा कि वो अब हाईकोर्ट जाएंगे।

बता दें कि, चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और विधायक नरोत्तम मिश्रा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है।

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