गायत्री प्रजापति के खिलाफ सीबीआई जांच की याचिका खारिज

मंत्री गायत्री प्रजापतिलखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा मंत्री गायत्री प्रजापति, महिला आयोग अध्यक्ष जरीना उस्मानी तथा अन्य के खिलाफ गोमतीनगर थाने में दर्ज एफआईआर की सीबीआई से विवेचना के लिए दायर याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

मंत्री गायत्री प्रजापति को राहत

गोमतीनगर के सीओ सत्यसेन ने कोर्ट के सामने हलफनामा देकर बताया कि कोर्ट के आदेशों के क्रम में वे स्वयं हर सप्ताह इस मुकदमे का पर्यवेक्षण कर रहे हैं और उन्होंने विवेचक को मुकदमा शीघ्र और सही तरीके से निस्तारित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े सभी अभियुक्तों को बयान दर्ज कराने का नोटिस दिया गया है और जल्द ही विवेचना पूरी की जाएगी।

न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति डॉ. विजयलक्षी की खंडपीठ ने कहा कि इस हलफनामे के मद्देनजर अभी इस मामले में किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है और सीओ को जल्द सही विवेचना कराने के निर्देश देते हुए याचिका खारिज कर दी।

नूतन ने मंत्री सहित अन्य लोगों पर षड्यंत्र के तहत उनके और उनके पति आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ अन्य फर्जी मुकदमे लिखवाए जाने के संबंध में मुकदमा दायर किया है।

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