अब पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक भारत में आसानी से खरीद पाएंगे संपत्ति

भारतदिल्ली। भारत में लंबी अवधि के वीजा पर रहने वाले कुछ पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों की दुश्वारियों को खत्म करने के लिए सरकार ने कुछ बेहद अहम कदमों का ऐलान किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे लोग जो भारत में लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे हैं उन्हें अब कुछ शर्तो के साथ यहां संपत्ति खरीदने की अनुमति मिल गई है।

साथ ही इन लोगों को अब आसानी से न सिर्फ बैंक खाता खुलेगा बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने की राह की बाधा भी खत्म कर दी गई है। इस बारे में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया। सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के भारत में रहने वाले हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई और बौद्ध समुदाय के हजारों परिवारों का जीवन आसान हो जाएगा। अब ये यहां आसानी से बैंक खाता खोल सकेंगे।

सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस श्रेणी के लोगों को भारत में स्वरोजगार के लिए या अपने रहने के लिए संपत्ति खरीदने का अधिकार दिया जाएगा। इन्हें स्वरोजगार का भी अधिकार दिया जाएगा जिससे ये अपना जीवकापार्जन कर सकेंगे। इन्हें अपने राज्य में बगैर किसी रोक टोक से आवागमन करने की सुविधा होगी। इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड भी दिया जाएगा। अगर ये एक राज्य से दूसरे राज्य में रहना चाहते हैं तो उनके वीजा को दूसरे राज्य के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही सरकार ने इन लोगो के लिए आगे चल कर देश की नागरिकता देने की व्यवस्था भी की है। इनके पंजीयन के लिए सात राज्यों के 16 जिलों में विशेष केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं। कानून व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इन पड़ोसी देशों से आये अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता हासिल कराने के लिए पंजीयन कराने की मौजूदा फीस जो तीन हजार रुपये से 15 हजार रुपये के बीच है, को घटा कर 100 रुपये कर दिया गया है।

 

LIVE TV