देवर-भाभी का रिश्ता शर्मसार, सात साल की कैद

भाभी से दुष्कर्मबांदा| उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक त्वरित न्यायालय ने भाभी से दुष्कर्म करने के आरोप में सगे देवर को सात साल की कैद और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी सहायक शासकीय अधिवक्ता ने गुरुवार को दी।

भाभी से दुष्कर्म

सहायक शासकीय अधिवक्ता बाबू सिंह यादव ने गुरुवार को बताया कि जसपुरा थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 12 नवंबर 2014 को अदालत के जरिए दर्ज कराए अभियोग में आरोप लगाया कि उसका पति साधु हो गया था और वह अपने मायके में रह रही थी।

महिला ने कहा कि उसका सगा देवर रामप्रकाश निषाद मायके आया और पति के गांव आने का बहाना बनाकर उसे ले गया। महिला ने आरोप लगाया था कि गांव जाते समय उसने उसके साथ रास्ते में दुष्कर्म किया था।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश शाम कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप साबित होने पर बुधवार की देर शाम रामप्रकाश को दुष्कर्म के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-376 के तहत सात साल कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना तथा जान से मारने की धमकी देने के लिए आईपीसी की धारा-506 के तहत तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। वहीं जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद होगी।

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