भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए राहत की खबर, कोर्ट ने पेशी से छूट दी

नई दिल्ली। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए राहत की खबर आई है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा ठाकुर ने एनआईए की स्पेशल कोर्ट में अर्जी दी थी कि उन्हें पेशी से छूट दी जाय। बता दें कि कोर्ट ने उनकी पेशी से छूट की अर्जी को मंजूर कर लिया है।

गौरतलब है कि साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट से कहा था कि संसद के मानसून सत्र के दौरान उन्हें पेशी से छूट देने की मांग की थी। अब कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा की इस अर्जी को मान लिया है और उन्हें पेशी से छूट दे दी है। हालांकि इससे पहले भी साध्वी ने कोर्ट में पेशी से छूट के लिए अर्जी दी थी लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था और सिर्फ एक दिन की छूट दी थी।

पेशी से छूट के लिए साध्वी ने कोर्ट में कहा था कि वह अब सांसद बन गई है, इसलिए उन्हें हप्ते में एक बार कोर्ट में उपस्थित रहने की बाध्यता से छूट दी जाए। इस अर्जी को एनआईए की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने साध्वी को आदेश दिया था कि वह हफ्ते में कोर्ट में एक बार उपस्थित रहें लेकिन अब उन्हें मानसून सत्र के लिए छूट मिल गई है।

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मालेगांव ब्लास्ट मामले की बात करें तो एनआईए कोर्ट इसकी सुनवाई 29 सितंबर, 2008 से ही कर रही है। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर आरोपी हैं। मालेगांव बम विस्फोट मामले में नौ साल जेल में रह चुकीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर रिहा हुई थीं। महाराष्ट्र के नासिक जिले स्थित मालेगांव में जुम्मे की नमाज के दिन 2008 में एक मस्जिद के पास विस्फोट किया गया था, जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी और 100 घायल हुए थे।

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