भाजपा उपाध्यक्ष तीन फरवरी तक के लिए भेजे गए जेल

उपाध्यक्षकोलकाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार को शनिवार को तीन फरवरी तक के लिए जेल भेज दिया गया। उन्हें स्कूल सेवा आयोग के उम्मीदवारों को नौकरी दिलाने का वादा कर उनसे पैसे लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मजूमदार को 14 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद से वह छह दिनों तक पुलिस हिरासत में थे।

बिधाननगर अदालत के न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के वकील की तरफ से दायर जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजूमदार को अब पुलिस हिरासत में रखने की कोई अपील नहीं की, और कहा कि उन्हें जेल भेज दिया जाए।

अभियोजन पक्ष ने मजूमदार पर भारतीय दंड संहिता की दो अन्य धाराओं -409 (लोकसेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 120बी (आपराधिक साजिश का दंड) के तहत आरोप लगाने की भी अपील की।

इसके पहले मजूमदार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी, धारा 406 आपराधिक विश्वासघात और धारा 506 मौत या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी के तहत आरोप लगाए गए थे।

भाजपा नेता को बिधाननगर पुलिस थाने में सात घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके खिलाफ अरूप रतन रॉय नामक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि मजूमदार ने एसएससी उम्मीदवारों को नौकरी दिलाने का वादा कर दो किश्तों में 7.20 लाख रुपये ले लिया था। उन्होंने इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात कही थी।

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