पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम INX मामले में बहुत बुरा फंसे , घर पहुंची ईडी और सीबीआई…
देश के पूर्व वित्त मंत्री और साथ ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी.चिदंबरम INX मामले में बहुत बुरा फंस चुके हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दी है।
बतादें की चिदंबरम के वकील राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां अर्जी लगाई, लेकिन उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही का वक्त खत्म हो चुका था। जहां इसके बाद सीबीआई और ईडी के अफसर दिल्ली के जोरबाग इलाके में चिदंबरम के घर पहुंचे, जहां चिदंबरम नहीं मिले। सीबीआई ने नोटिस जारी कर उन्हें दो घंटे में पेश होने के लिए कहा था। हालांकि अभी तक चिदंबरम पेश नहीं हुए हैं।
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पी. चिदंबरम की जमानत खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि तथ्यों से पता चलता है कि आईएनएक्स मीडिया घोटाले में चिदंबरम प्रमुख साजिशकर्ता थे। साथ ही आगे कहा कि प्रभावी जांच के लिए चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है और यह धनशोधन का मामला है। कहा कि इस तरह के मामले में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
दरअसल, यूपीए वन की सरकार में वित्त मंत्री रहते चिदंबरम ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के जरिए दो उपक्रमों को मंजूरी दिलाई थी। INX मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। बता दें कि सीबीआई ने आरोप लगाया कि चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री 2007 में मीडिया समूह को FIPB मंजूरी दिलाकर 305 करोड़ की विदेशी रकम हासिल की थी। इसके बाद 2018 में ईडी ने भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।