खुशखबरी… ख़त्म हुआ सबसे बड़ा कानूनी पेंच, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से होगी बम्पर पुलिस भर्ती

पुलिस भर्तीनई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पुलिस भर्ती पर निगरानी रखेगा।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि इन छह राज्यों के मुख्य सचिव इन रिक्त पदों की भर्तियों में शीर्ष न्यायालय की सहायता करेंगे।

पुलिस भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

अदालत ने कहा, “फिलहाल हम (इन) छह राज्यों में रिक्त पदों की भर्ती की निगरानी करेंगे। इसलिए हम इन राज्यों के मुख्य सचिवों को अदालत की व्यक्तिगत रूप से मदद करने या इसके लिए संयुक्त सचिव स्तर के किसी अधिकारी को नामित करने का निर्देश देते हैं।”

अदालत के मुताबिक, राज्य प्रशासन इन रिक्त पदों की भर्ती के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि देशभर के सभी राज्यों के पुलिस विभागों में पद रिक्त हैं और फिलहाल अदालत उत्तर प्रदेश (1,50,679), बिहार (34,532), झारखंड (26,307), पश्चिम बंगाल (37,325), कर्नाटक (24,388) और तमिलनाडु (19,804) की रिक्तियों की निगरानी करेगी।

LIVE TV