यूपी सरकार को झटका, पुलिस भर्ती के अंतिम परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक

पुलिस भर्तीइलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती मामले में यूपी सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने आज पुलिस भर्ती के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी है। जस्टिस तरुण अग्रवाल और जस्टिस वीके मिश्रा की खण्‍डपीठ ने यह आदेश दिया। 22 जुलाई को हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा।

पुलिस भर्ती पर सवाल

अखिलेश यादव सरकार ने केवल हाईस्कूल-इंटर की मार्कशीट और शारीरिक परीक्षा के आधार पर सिपाही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए लिखित परीक्षा की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई थी।

सरकार 28 हजार पुरुष और 5800 महिला सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी। लेकिन अब हाईकोर्ट की रोक से सरकार को बड़ा झटका लगा है। रणविजय सिंह व अन्य की याचिका हाईकेार्ट ने यह आदेश दिया है।

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