बीजेपी सांसद पासवान की लोकसभा सदस्यता खत्म

पटना हाई कोर्ट पटना: पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद छेदी पासवान की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी। पासवान सासराम से सांसद हैं।

पटना हाई कोर्ट का आदेश

इन पर हलफनामे (शपथपत्र) में जानकारी छिपाने का आरोप है। उन्होंने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को हराया था। पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के के मंडल की एकल पीठ ने सासाराम निवासी गंगा मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सांसद छेदी पासवान की लोकसभा सदस्यता खत्म करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता गंगा मिश्रा के वकील मनोरंजन कुमार वर्मा ने बताया कि याचिका में सांसद पर शपथपत्र में आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 में सांसद के खिलाफ दर्ज मामले का नामांकन पत्र के समय शपथपत्र में उल्लेख नहीं किया गया था, जो नियम के विरुद्ध है।

इस फैसले के आने के बाद पासवान ने कहा कि वह पटना हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि वर्ष 2006 में वह क्षेत्र दुर्गावती परियोजना को लेकर धरने पर बैठे थे। इसी मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक कोई आरोप भी तय नहीं किया गया है।

पासवान ने कहा कि यह जनहित का मामला था, आपराधिक मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह ऊपरी अदालत जाएंगे।

छेदी पासवान ने 2014 में कांग्रेस उम्मीदवार मीरा कुमार को हराया था। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और पिछले चुनाव में सासाराम से कांग्रेस की प्रत्याशी मीरा कुमार ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्व से ही उनका न्यायालय पर भरोसा रहा है और इस फैसले से उनका भरोसा और बढ़ गया है।

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