नेशनल हेराल्ड केसः हरियाणा के पूर्व CM हुड्डा के खिलाफ पहली FIR

रोहतक। नेशनल हेराल्ड केस में पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा इसके लपेटे में आए हैं। उन पर पंचकुला में नियमों के खिलाफ जाकर जमीन आवंटन का आरोप लगा है। यह जमीन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के अखबार नेशनल हेराल्ड के लिए दी गयी थी।

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल का नाम भी शामिल

नेशनल हेराल्ड केस

बताया जा रहा है की नेशनल हेराल्ड केस के आरोपियों में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी और उपाध्यक्ष राहुल गाँधी का नाम भी शामिल है।

इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा सहित पांच लोगों पर आईपीसी की धारा 420, 409, 120 बी व 23 पीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

यह है मामला

बताया जा रहा है कि एसोसियेट जर्नल लिमिटेड को 30 अगस्त 1982 को जमीन आवंटित करते हुए समय पर काम करने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में कंपनी समय पर काम पूरा नहीं कर पाई। इस वजह से कंपनी से जमीन वापस ले ली गई।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 28 अगस्त 2005 को पंचकुला की जमीन साल 1982  की दर पर ही एसोसियेट जर्नल लिमिटेड को आवंटित कर दी थी। नियमों के मुताबिक पुरानी दर पर जमीन नहीं दी जा सकती थी।

नियमों को दरकिनार करते हुए हुड्डा ने जमीन दे दी, जिसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में सरकार को लगभग 68 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

पिछले दिनों यह मामला मीडिया की सुर्खियों में रहा, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने इस मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी थी। विजिलेंस ने लंबी जांच के बाद 2 दिन पहले हुडा के तत्कालीन चेयरमैन, मुख्य प्रशासक, प्रशासक, फाइनेंस कमिश्नर योजना विभाग हरियाणा और दिल्ली की कंपनी एजेएल पर केस दर्ज किया है।

यह मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था। इसके लिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था ताकि आरोपियों को क़ानून से सजा मिल सके और मामले में सही आरोपियों को भी सामने लाया जा सके।

LIVE TV