नीट परीक्षा परिणाम में होगा बड़ा उलटफेर

मेडिकलइलाहाबाद : मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ के परिणाम में अब बड़ा उलटफेर होना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सवाल का गलत उत्तर होने के आधार पर सीबीएसई बोर्ड को सभी छात्रों को प्रश्न संख्या 172 पर नए सिरे से सही अंक प्रदान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को प्रश्न के चार अंक और माइनस मार्किंग का एक अंक यानी कुल पांच अंक देने के साथ ही फीस के एक हजार रुपये भी वापस करने का आदेश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल व न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंडपीठ ने वाराणसी के छात्र सौमित्र गिगोडिया की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। याची का कहना है कि नीट के ‘वाई’ सीरीज के प्रश्नपत्र 172 का विकल्प उत्तर बोर्ड ने गलत दिया है। उसके अनुसार सही विकल्प उत्तर ‘डी’ है।

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कोर्ट ने बोर्ड की विशेषज्ञ टीम की राय ली तो बोर्ड ने बताया कि उत्तर विकल्प ‘बी’ व ‘डी’ दोनों सही हैं। कोर्ट ने बोर्ड के तर्क को नहीं माना और कहा कि तीन उत्तर विकल्प गलत हैं। 1केवल एक ही विकल्प उत्तर सही है। कोर्ट ने कहा कि यह बोर्ड का दायित्व है कि वह सही उत्तर विकल्प दे। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नीट) में सभी भाषाओं के प्रश्नपत्रों में समान प्रश्न न होने पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की खिंचाई की।

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