नियम विरुद्ध नियुक्ति प्रकरण में खंड शिक्षा अधिकारी हुए निलंबित

सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में नियम विरुद्ध नियुक्ति प्रकरण में कार्रवाई जारी है। तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और पटल सहायक के बाद अब तत्कालीन खंड शिक्षाधिकारी बिलरियागंज महेंद्र प्रसाद (वर्तमान में फूलपुर में तैनात) को निलंबित कर दिया गया है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कुमारी गायत्री ने निलंबन की अवधि में उन्हें एडी बेसिक कार्यालय से संबद्ध कर दिया है।

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लगभग डेढ़ साल पहले अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में 20 प्रधानाध्यापकों, 65 अध्यापकों और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी। तत्कालीन मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी से नियुक्ति में अनियमितता की शिकायत की गई थी। मंडलीय टीम की  जांच में अनियमितता की पुष्टि होने पर तत्कालीन बीएसए देवेंद्र कुमार पांडेय, पटल सहायक संजीव कुमार को निलंबित करने की संस्तुति की गई थी। साथ ही विद्यालय प्रबंधकों के खिलाफ एफआइआर के भी निर्देश दिए थे। साथ ही तत्कालीन एसडीआइ बिलरियागंज से भी स्पष्टीकरण तलब किया था। कार्रवाई से मंडलायुक्त ने शासन को अवगत करा दिया था। उनकी संस्तुति के बाद तत्कालीन बीएसए व पटल सहायक को शासन ने निलंबित कर दिया। एडी बेसिक अयोध्या प्रसाद की नौ जून को निदेशालय प्रेषित प्रेषित जांच आख्या में आरोप की पुष्टि हुई। फोटो–35-सी.–

” एडी बेसिक की जांच के आधार पर अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ने गुरुवार को खंड शिक्षा अधिकारी फूलपुर के निलंबन का आदेश जारी किया है। उन्हें एडी बेसिक कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया।

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