धोनी के नाम का हुआ गलत इस्‍तेमाल, दायर याचिका पर 24 जनवरी को होगी सुनवाई

धोनीभारत के टी20 कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मोबाइल कंपनी मैक्स मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय आर अग्रवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 17 नवम्बर 2014 को याचिका डाली गयी थी। धोनी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि, धोनी ने धमकी दी थी कि वह उनकी कंपनी के लिए विज्ञापन नहीं करेंगे। इस वजह से कम्पनी ने उनको ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटा दिया था। उनके नाम के विज्ञापन और ऐड बंद कर दिए गए थे।

लेकिन एमएसडी ने कहा था कि उनका करार खत्म होने के बाद भी कंपनी उनके नाम का इस्तेमाल कर रही थी। जिसको लेकर एमएस ने कंपनी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इसका जवाब देते हुए कम्पनी के डायरेक्टर ने हाई कोर्ट में एफ ए डेबिट डाला और कहा, कि “कंपनी ने धोनी के सारे फोटो सारे विज्ञापन को 2012 में ही उनके करार खतम होने के साथ ही बंद कर दिए थे। यहां तक की सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स से भी हटा दिए थे। फेसबुक से भी सारे ऐड हटा दिया थे कंपनी ने।

उन्होंने कहा, कि “उनकी कंपनी ने उनके नाम के सारे ऐड बंद कर दिए थे, लेकिन फेसबुक उनके पोस्ट डाला करता था और इसको भी उन्होंने बंद करा दिया था। लेकिन फिर भी धोनी ने केस किया।”

धोनी के काउंसलर ने बताया कि कोर्ट में इस केस कि अगली सुनवाई 24 जनवरी को है।

LIVE TV