उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में धारा 144 लागू

धारा 144 लागूगाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बल्कि इससे पहले भी तमाम आयोजनों के चलते गाजियाबाद में धारा 144 लागू की जा चुकी है।

जिला सूचना अधिकारी आर.बी.सिंह ने बताया कि डीएम मिनिस्ती एस. के निर्देशों के मुताबिक, 30 जून तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई है। लाइसेंसी हथियार लेकर चलना भी मना होगा। 26मई से शुरू हो रहे रमजान के मद्देनजर रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी होगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकार की इजाजत के बगैर अपने घर या किसी खुले स्थान पर जनसभा करने की इजाजत नहीं होगी।

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