किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म बाद हत्या, तीन को उम्र कैद और दो बरी

दुष्कर्म के बाद हत्याहमीरपुर| उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की एक अदालत ने एक किशोरी की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में मंगलवार को तीन दोषियों को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

दुष्कर्म के बाद हत्या

शासकीय अधिवक्ता अल्ताफ हुसैन ने बुधवार को बताया, “सोलह साल पूर्व 30 अक्टूबर, 1998 की रात मुस्करा कस्बे में एक किशोरी को घर से अपहरण कर लल्ला उर्फ अखिलेश, फूल सिंह, धनपत, मुन्ना, रामआसरे व जगत ने गांव के बाहर ले जाकर उसके साथ मिलकर दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे कुंए में फेंक दिया, और किशोरी की मौत हो गई। मुकदमे के दौरान एक आरोपी धनपत की मौत हो गई थी।”

हुसैन ने कहा, “मंगलवार को अंतिम सुनवाई के बाद त्वरित अदालत (द्वितीय) के न्यायाधीश ब्रम्हतेज चतुर्वेदी की अदालत ने लल्ला उर्फ अखिलेश, मुन्ना और फूल सिंह को दुष्कर्म के बाद हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और सभी पर 28-28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जबकि अभियुक्त रामआसरे व जगत को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।”

LIVE TV