दायर याचिका पर SC का जवाब, कहा- रियल एस्टेट पर निगरानी करना हमारा काम नहीं

एक फैसले में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायलय ने कहा कि वह रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के निर्माण पर निगरानी नहीं कर सकता क्योंकि यह काम उसका नहीं है। साथ ही न्यायलय ने इस से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कहा कि फ्लैट खरीदारों द्वारा संविधान के अनुछेद-32 के तहत दायर रिट याचिका पर वह विचार नहीं कर सकता।

इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायलय ने कहा कि रियल एस्टेट के खरीदारों को कानूनी अधिकार मिले हुए हैं जिसके अंतर्गत उन्हें उनकी हर समास्या से निदान मिल सकेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986, भारतीय दिवाला और शोधन कोड 2016 और रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 आदि कानून के तहत खरीदार अपनी शिकायत कर सकते हैं। न्यायलय ने कहा कि हमें तब ही दखल देनेचाहिए जब अति अवश्यक हो।

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