दंपति ने रखा नाबालिग नौकर, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा जिससे आने वाली पीढ़ियों को होगा फायदा…

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक दंपति को अनूठी सजा सुनाई है. दरअसल, कोर्ट ने दंपति के खिलाफ नाबालिग को काम पर रखने के लिए दर्ज एफआईआर तो रद्द कर दी, लेकिन उन्हें 100 पौधे लगाने और पीड़ित को 1.5 लाख रुपए देने का आदेश दिया है.

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने मामले में संलिप्त अन्य दो लोगों को पौधे लगाने के काम में श्रमदान देने तथा पौधों की देखभाल करने का निर्देश दिया. ये दोनों एजेंट हैं, जिन्होंने नाबालिग बच्ची को दंपति के यहां नौकरी पर लगाया था. अदालत ने दंपति पर 1.5 लाख रुपए और दोनों एजेंट 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए यह राशि नाबालिग को देने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि इन परिस्थितियों में, प्राथमिकी तथा इससे जुड़ी सभी कार्यवाहियां रद्द की जाती हैं.

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आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का सामना कर रहे सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को भी कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई और उन्हें दिन भर के लिए कोर्ट के एक कोने में बैठने की सजा दी.

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