तूतीकोरिन: कॉपर प्लांट बंद होते ही सामने आई बड़ी मुसीबत, मौत के मुंह में हजारों लोग

नई दिल्ली: तमिलनाडु के तूतीकोरिन में विरोध-प्रदर्शन के कारण स्टरलाइट कॉपर प्लांट बंद हो गया है. इससे यहां रोजगार की भारी किल्लत मची हुई है. इसका असर 30 से 40 हजार लोगों पर पड़ा है. इलाके में धारा 144 लगाई गई है. इंटरनेट सेवा भी बंद है.

तमिलनाडु के तूतीकोरिन

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में तनाव

इस प्लांट में 2,500 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं जिन्हें कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधान के आधार पर नोटिस जारी किया है. कम से कम 30 हजार अप्रत्यक्ष कर्मचारी कारखाना बंद होने से बेरोजगार हो गए हैं, जोकि सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, कॉपर वॉयर यूनिट अन्य गतिविधियों के जरिए कारखाने से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे.

बेरोजगार हो चुके इन लोगों के सामने प्लांट के बंद रहने तक आजीविका का संकट खड़ा हो गया है.

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तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लांट का लाइसेंस रिन्यू करने से इनकार कर दिया है. बोर्ड ने पाया कि स्टरलाइट ने धातुमल को नदियों में बहाते हुए पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया है. साथ ही प्लांट के नजदीकी नलकूपों के पानी को लेकर प्लांट ने बोर्ड को रिपोर्ट नहीं दी है. हालांकि स्टरलाइट ने इन आरोपों को खारिज किया है.

इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को यहां से 650 किलोमीटर दूर तूतीकुडी स्थित वेदांता लिमिटेड के तांबा गलाने वाले दूसरे संयंत्र के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी।

कंपनी को तांबा गलाने के लिए दूसरे संयंत्र लगाने की योजना के लिए पर्यावरण की मंजूरी के नवीकरण संबंधी आवेदन के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने कहा कि अनिवार्य जन सुनवाई के बाद ही आवेदन पर कार्रवाई किया जाना चाहिए।

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अदालत ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा 23 अप्रैल या उससे पहले आवेदन पर फैसला लिया जाएगा।

कंपनी ने स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट में तांबा पिघलाने की अपनी क्षमता में दोगुना इजाफा कर इसे सालाना आठ लाख टन करने की योजना बनाई थी।

अदालत ने कंपनी को तांबा पिघलाने वाले दूसरे संयंत्र के निर्माण और उससे संबंधित कार्यकलाप को पर्यावरण मंत्री द्वारा इस पर फैसला लिए जाने तक बंद करने का आदेश दिया।

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