तांडव: सर्वोच्च न्यायालय से तांडव के निर्माताओं को बड़ा झटका, कहा- आप धार्मिक भावनाएं आहत नहीं कर सकते

अमेजन प्राइम की वेब सीरीज ‘तांडव’ को लेकर बवाल खत्म ही नहीं हो रहा. कोर्ट ने मेकर्स और एक्टर्स पर दर्ज FIR पर रोक और गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने वेब सीरीज पर टिप्पणी करते हुए कहा, ”आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते हैं।” हालांकि, कोर्ट ने 6 अलग-अलग राज्यों में दर्ज हुई FIR को ट्रांसफर करने और क्लब करने की अपील पर नोटिस जारी किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुनवाई में न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने प्राथमिकी के खिलाफ याचिकाओं पर कहा कि जिन राज्यों में एफआईआर हुई है, वहीं जांच होने दीजिए, इसमें परेशानी क्या है? इस पर सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने अमेजन प्राइम की ओर से कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता मुंबई का रहने वाला है, वो छह अलग-अलग राज्यों में कैसे मुकदमा लड़ेगा? ऐसे में अदालत सभी राज्यों में दर्ज एफआईआर क्लब कर दे और मुंबई ट्रांसफर कर दें. वकील ने एम एफ हुसैन समेत अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया.

कोर्ट ने कहा, 482 CrPC के तहत मिली शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम दर्ज FIR पर रोक नहीं लगाएंगे और न ही किसी तरह का प्रोटेक्शन देंगे। आपके पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प है। आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं।

LIVE TV