तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले विदेशियों के वीजा रद के मामले पर SC में होगी सुनवाई

मार्च में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले विदेशियों के वीजा रद तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले 34 विदेशियों ने वीजा रद्द करने और ब्लैक लिस्ट करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसी के साथ इन लोगों ने वापस घर जाने की इजाजत मांगी है। कोर्ट ने उनसे याचिका की प्रति केंद्र को देने के लिए कहा है। अब मामले पर सोमवार को फिर सुनवाई होगी। 

 बता दें कि  तबलीगी जमात में शामिल हुए 2500 विदेशी नागरिकों के भारत आने पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें से बहुत से विदेशी नागरिकों को पहले ही ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। ये सभी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे।

गौरतलब है कि मार्च में देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे थे तब दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। उनकी वजह से अन्य लोगों में भी कोरोना वायरस बहुत ज्यादा संख्या में फैल गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अप्रैल महीने में तब्लीगी जमात के 960 विदेशी नागरिकों को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। साथ ही इनके वीजा को रद्द कर दिया गया था। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस व अन्य राज्यों की पुलिस से कहा था कि वह अपने-अपने क्षेत्र में रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम व विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत कार्रवाई करें। बता दें कि गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर इस कार्रवाई की जानकारी दी थी।

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