टाटा संस ने एनसीएलटी के आदेश का स्वागत किया

टाटा संसनई दिल्ली। टाटा संस ने सोमवार को एक शीर्ष कॉरपोरेट ट्रिब्यूनल के आदेश का स्वागत किया, जिसमें कंपनी पर कुप्रबंधन का आरोप लगाने वाली याचिका के खिलाफ निर्णय दिया गया है। यह याचिका साइरस मिस्त्री की निवेश कंपनियों ने दाखिल किया। इसमें कंपनी पर कुप्रबंधन और अल्पसंख्यक शेयर धारकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। इसमें साइरस इन्वेस्टमेंट और स्टरलिंग इन्वेस्टमेंट कार्प शामिल थी।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 17 अप्रैल 2017 को याचिका के खिलाफ आदेश दिया। इसमें कहा गया कि एसपी ग्रुप (एसपी ग्रुप ऑफ कंपनीज) की कुछ कंपनियों का प्रतिनिधत्व करने वाले याचिकाकर्ता याचिका के गुणों को स्थापित करने में विफल रहे हैं।

टाटा संस के अनुसार, आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि याचिकाकर्ता कंपनी टाटा ट्रस्ट और रतन एन. टाटा के खिलाफ कार्रवाई के कारण को दिखाने में विफल रहे। कंपनी ने कहा कि ट्रिब्यूनल को प्रथम दृष्तया मामले में मुकद्मा आगे ले जाने की वजह नहीं मिली।

एक बयान में टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन ने कहा, “टाटा संस की अगुवाई वाला टाटा ग्रुप हमेशा उच्चतम नैतिक मानकों और शासन के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। हम एनसीएलटी के आदेश का स्वागत करते हैं और यह इन मूल्यों और सिद्धांतों का समर्थन है।”

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