झारखंड इस्पात के दो निदेशक दोषी करार, 31 मार्च को सजा का ऐलान

newnew-1459146045एजेन्सी/सीबीआई की एक विशेष अदालत ने झाड़खंड में कोयला खान आवंटन में हुई अनियमितता के लिए झारखंड इस्पात प्राइवेड लिमिटेड (जेआईपीएल) और इसके दो निदेशकों आरएस रूंगटा और आरसी रूंगटा को दोषी ठहराया है।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कंपनी और इसके दो निदेशकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) का दोषी पाया गया। कोयला खान आंवटन घोटाले का यह पहला मामला है जिसमें विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

दरअसल, विशेष अदालत का गठन कोयला घोटाले के मामलों की सुनवाई के लिए किया गया है। अदालत ने आरएस रूंगटा और आरसी रूंगटा को हिरासत में लेने का आदेश दिया और सजा 31 मार्च को तय की जाएगी। यह मामला उत्तरी धाडू कोयला ब्लाक के आवंटन में हुई अनियमितताओं से जुड़ा है।

गौरतलब है कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने पिछली 21 मार्च को मामले में फैसला सुनाने के लिये 28 मार्च की तारीख तय की थी। 

कोयला ब्लाक आवंटन घोटाला मामले में यह पहला प्रकरण है जिसमें विशेष अदालत अपना फैसला सुनाया है। विशेष अदालत कोयला घोटाला मामले से जुड़े सभी पहलुओं को देख रही है।

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