जीएसटी के तहत बैंकों को हर राज्य में कराना होगा अलग से रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली| जीएसटी कानून के तहत बैंकों को हर राज्य में अलग-अलग पंजीकरण कराना होगा, ताकि वे एक जुलाई से लागू होनेवाले नए अप्रत्यक्ष कर के लिए तैयार हो सकें।

जीएसटी कानून के तहत कराना होगा रजिस्ट्रेशन

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने सोमवार को यह बात कही। अधिया ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “जीएसटी के अंतर्गत बैंकों को हर राज्य में अलग-अलग पंजीकरण कराना होगा। उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। जीएसटी के अंतर्गत यही कानून है। हम इसमें होनेवाली परेशानियों को कम करने की कोशिश करेंगे।”

उन्होंने कहा, “बैंकों को जीएसटी के लिए तैयार होना होगा। वे ऐसा नहीं कह सकते कि तैयार नहीं हैं।”

वित्तमंत्री अरुण जेटली और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ दिन भर चली इस समीक्षा बैठक में बैंकों के फंसे हुए कर्जो और जीएसटी की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई।

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