जिलाधिकारी के हाथ में होगा नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला

उत्तर प्रदेश के जिन जनपदों में कोरोना के अधिक केस मिल रहे हैं, उन जिलों में नाइट कर्फ्यू अनिवार्य होगा। यह फैसला जिलाधिकारी के हाथ में होगा। इसी के साथ ही यूपी सरकार ने हर विभाग में कोविड हेल्प डेस्क बनाने के आदेश दिए हैं। सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है।

मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विभागों में कोविड हेल्प डेस्क का होना आनिवार्य होगा। साथ ही थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर के साथ-साथ ऑक्सीमीटर भी रखा जाएगा। इसी के साथ ही यूपी के जिन जिलों में कोरोना के 500 से अधिक एक्टिव केस हैं, उन जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 तक नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार जिलाधिकारी को होगा।

UP: कोरोना संक्रमण पर सख्त योगी सरकार, आज से लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में नाइट  कर्फ्यू, इन सेवाओं पर रहेगी छूट |up night curfew in lucknow kanpur or  varanasi from thursday ...

इसी के साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के संबंध में जिलाधिकारी स्थानीय स्थिति के अनुरूप निर्णय लेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान रात्रि में आवागमन नियंत्रित रखने के संबंध में भी समुचित निर्णय लिया जाए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आवश्यक सामग्री जैसे दवा, खाद्यान्न आदि के आवागमन को बाधित न किया जाए।

Night curfew imposed in Lucknow as COVID-19 cases continue to surge across  UP- The New Indian Express

बता दें कि लखनऊ के अलावा प्रयागराज में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज (रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक) अगले आदेश तक के लिए रात्रि कर्फ्यू लगा दिा गया है। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।

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