वहीं इसको लेकर केंद्र सरकार 30 अक्टूबर 2018 को नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी राज्यों को एक अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पीवीसी आधारित बनाने होंगे या फिर वो पोलिकार्बोनेट होंगे।
देखा जाये तो अब तक हर राज्य अपनी सुविधा के अनुसार ही डीएल और आरसी तैयार करता है। लेकिन एक अक्टूबर से ऐसा नहीं होगा। अब सभी राज्यों के ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी एक जैसे ही बनेंगे।
दरअसल भारत में रोजाना करीब 32,000 ड्राइविंग लाइसेंस इशू होते हैं या रीन्यू किए जाते हैं। इससे रोजाना करीब 43,000 गाड़ियां रजिस्टर या री-रजिस्टर होती हैं। बता दें कि इस नए ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी में 15 से 20 रुपये ही खर्च होंगे।