जानिए कहीं आप तो नहीं तोड़ते ये ट्रैफिक रूल्स, जब्त हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस

नई दिल्ली : हाल ही में मोटर व्हीकल एक्ट में कई सारे बदलाव हुए हैं। वहीं कई पुराने नियमों को खत्म किया गया है। इनमें एक खास नियम यह है कि अगर व्हीकल में कोई बदलाव करते हैं, तो यह मोटर व्हीकल एक्ट नियम का उल्लंघन माना जाएगा और रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।

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बता दें की वहीं कई ऐसे और भी नियम हैं, जिनका पालन न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। वहीं कार में संगीत सुनना या अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगाना कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर आप तेज आवाज में संगीत सुनते हैं और आवाज कार से बाहर निकलती है और आपका चालान किया जा सकता है।

 

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जहां ट्रैफिक पुलिस इसके लिए आपका कम से कम 100 रुपये का चालान काट सकती है। वहीं अगर पुलिस का यह महसूस होता है कि आपकी कार का तेज म्यूजिक दूसरों के लिए खतरा बन सकता है, तो ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस सीज किया जा सकता है।

 

अक्सर युवाओं के साथ ये समस्या होती है कि वे स्कूल के आसपास टशन मारने के चक्कर में तेज रफ्तार में ड्राइविंग करते हैं। स्कूल के आसपास की सड़कें बेहद संवेदनशील होती हैं। कई स्कूलों के आसपास स्पीड साइन के साथ स्कूल का समय भी लिखा होता है। ध्यान रखें कि स्कूल के आसपास 25 किमी प्रति घंटे रफ्तार से ड्राइविंग न करें। ऐसा करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त होने के साथ जुर्माना भी लग सकता है।हालांकि ड्राइविंग के दौरान फोन इस्तेमाल करना कानूनन गलत है, लेकिन व्हीकल चलाते हुए कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको देख ले, तो आपका चालान कट सकता है। नियमों के मुताबिक नेविगेशन के अलावा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है।

ड्राइविंग के दौरान फोन प्रयोग करने से एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है।कई लोग सोचते हैं कि केवल कान पर लगाकर फोन से बात करना ही गैर-कानूनी है और वे ये सोचकर वायर हेडफोन या ब्लूटूथ का इस्तेमाल करने लगते हैं।

वहीं कई कार कंपनियां भी अपनी कारों में ब्लूटूथ का फीचर दे रही हैं। लेकिन यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। किसी तरीके से ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करना अपराध है और ऐसा करना पर लाइसेंस के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।देश में लाखों ऐसे लोग हैं, जो कहीं भी आने-जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं और किसी भी प्रकार के वाहन का इस्तेमाल नहीं करते। रेड लाइट के दौरान लोग अक्सर जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी रोक देते हैं, जो कि एक अपराध है।

गाड़ी को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही रोकें और ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिस जुर्माना लगाने के साथ कुछ महीनों के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड कर सकती है।अक्सर दो पहिया वाहन गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंचने के चक्कर में फुटपाथ की भी परवाह नहीं करते और उस पर बाइक चढ़ा देते हैं।

इससे न केवल पैदल चलने वाले यात्रियों को तकलीफ होती है, बल्कि देखादेखी दूसरे बाइक सवार भी ऐसा करने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने के दौरान पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस आपका लाइसेंस रद्द कर सकती है।

सड़कें पहले से ही ध्वनि प्रदूषण से ग्रस्त हैं और बाइक और कारों में कनफोड़ू हॉर्न लगाने से समस्या और बढ़ जाती है। वहीं इससे आसपास चल रहे लोगों को भी दिक्कत होती है। असस्र लोग गाड़ियों में कुत्ते के भौंकने या गोली की आवाज वाले जैसे हॉर्न लगा लेते हैं, इससे लोग असर डर जाते हैं। प्रेशर हॉर्न लगाना गैर-कानूनी है और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द होने के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। वहीं प्रेशर हॉर्न के अलावा मल्टीटोन हॉर्न लगाना भी गलत है।

दरअसल लोग लेन बदल कर ड्राइविंग करने को अपनी शौनोशौकत समझते हैं। लेकिन ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। हाइ स्पीड जोन में तेज रफ्तार से लेन बदलते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगने के साथ लाइसेंस जब्त हो सकता है। ककेवल 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ही लेन बदल सकते हैं।लोग अकसर सड़क पर एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं। लेकिन अब नियम है कि अगर तेज सायरन के साथ एंबुलेंस सड़क पर दौड़ रही है, तो उसे रास्ता देना अनिवार्य है, क्योंकि यह किसी की जिंदगी और मौत का सवाल होता है।

वहीं अब कई एंबुलेंसेज में डेशबोर्ड कैमरा लगा होता है, जो रोड मूवमेंट की रिकॉर्डिंग करता रहता है। रास्ता न देना पर आपका चालान कटने के साथ लाइसेंस भी जब्त हो सकता है।पब्लिक रोड्स पर रेसिंग करना नियमों का उल्लंघन है। आम सड़कों पर रेस लगाना गैर कानूनी है, केवल रेसिंग ट्रैक्स पर ही रेस लगाने की अनुमति है। राजधानी दिल्ली में कई ऐसे वाकए हो चुके हैं, जब लोग रात में रेसिंग करते हुए पकड़े गए और उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। अगर आप भी सड़कों पर रेसिंग या स्टंट करते हैं, तो सावधान हो जाएं।

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