जानिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, पड़ सकता हैं भारी

नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई  हैं। जहां इनकम टैक्स विभाग ने IT रिटर्न भरने के लिए फॉर्म भी जारी कर दिए हैं। वहीं फॉर्म ITR 1 और 4 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ITR फाइल कर रहे हैं तो कुछ गलतियों से बचना होगा जहां अगर आपने इन गलतियों को हल्के में लिया तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता हैं।

टैक्स

बता दें की अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अपनी आमदनी की सही जानकारी नहीं दी तो आपको नोटिस मिल सकता हैं। देखा जाये तो ITR फॉर्म में सेविंग अकाउंट, एफडी और दूसरे निवेश की पूरी जानकारी सही सही भरिए जहां इसमें की गई कोई भी गड़बड़ी टैक्स चोरी मानी जाएगी यह बात शायद आपको मालूम नहीं होगी कि अगर आप रिटर्न फाइल करते हुए मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक डिटेल और पैन कार्ड का ब्योरा सही नहीं डालते तो भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता  हैं अगर आपने गलती से भी गलत फॉर्म भर दिया तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है।

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दरअसल आपको अपनी इनकम का कहना सही फॉर्म भरना जरूरी हैं। मसलन, जिन लोगों के इनकम का सिर्फ एक जरिया हो और सालाना आमदनी 50 लाख रुपए से कम है तो आपको ITR 1 भरना होगा. अगर आपकी आमदनी सालाना 50 लाख से ज्यादा है तो ITR 2 भरना होगा। वहीं ITR 3 में HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार भरते हैं। जहां इसमें सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपटी और दूसरी तरह की इनकम शामिल हैं।

कई लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए सैलरी कम करके लिखते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो कभी भी मुश्किल में फंस सकते हैं। आपकी सही इनकम क्या है. बैंक खातों में ब्याज से होने वाली आमदनी का पूरा ब्योरा सही सही लिखना जरूरी हैं । सही वक्त पर रिटर्न नहीं भरा तो भी आप मुसीबत में आ सकते हैं। सही फॉर्म भरने के साथ यह भी जरूरी है कि आप डेडलाइन खत्म होने से पहले ITR भर लें।

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