मोदी पर धब्बा है गुलबर्ग का फैसला: जस्टिस सच्चर

जस्टिस राजेंद्र सच्चरनई दिल्ली| दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने गुजरात की एक अदालत द्वारा गुलबर्ग सोसायटी मामले में दिए गये फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धब्बा करार दिया है| जब ये हमला हुआ उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ही थे|

जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने उठाये सवाल

सच्चर ने अपने बयान में हिंदू उग्रराष्ट्रवादियों के सांप्रदायिक तौर-तरीके पर भी सवाल उठाये हैं| उन्होने कहा कि घर गिराए जाने के बाद लोग मुस्लिम परिवारों के दूसरे इलाके में जाने का विरोध कर रहे हैं।

इससे पहले एक राष्ट्रीय अखबार ने खबर छापी थी कि वड़ोदरा से सटे कपूराई इलाके के लोगों ने नगर निगम को पत्र लिखा था| इस पत्र में सुलेमान चॉल में घर गिराए जाने के बाद, वहां के लोगों को यहाँ विस्थापित किये जाने के कदम का विरोध किया गया था| क्योंकि करीब 300 विस्थापित परिवारों में अधिकतर मुसलमान हैं।

इस पत्र में विरोध का कारण बताते हुए लिखा गया था कि मुसलमानों को इस हिन्दू इलाके में आने की अनुमति देने से यहां शांति प्रिय माहौल प्रभावित होगा|

गुलबर्ग सोसायटी मामला

गोधरा कांड के एक दिन बाद यानी 28 फरवरी, 2002 को हजारों लोगों की भीड़ ने 29 बंगलों और 10 फ्लैट वाली गुलबर्ग सोसायटी पर हमला किया था| गुलबर्ग सोसायटी में सभी मुस्लिम रहते थे, सिर्फ एक पारसी परिवार रहता था| यहां पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी भी रहते थे|

इस हमले में ज्यादातर लोगों को जिंदा जला दिया गया था| घटनास्थल से 39 लोगों के शव बरामद हुए और अन्य 30 को गुमशुदा बताया गया था| 7 साल बाद भी उनके बारे में कोई जानकारी न मिलने पर उन्हें मृत मान लिया गया था|

कोर्ट का फैसला

गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड के मामले में गुरुवार को अहमदाबाद की विशेष अदालत ने 24 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि बीजेपी के पार्षद सहित 36 अन्य को बरी कर दिया| इस  मामले में 6 जून को सजा का ऐलान होना है|

इस मामले की सुनवाई साल 2009 में शुरू हुई थी|  इसमें कुल 66 लोगों को आरोपी बनाया गया था| इनमें से चार की पहले ही मौत हो चुकी है| मामले की सुनवाई के दौरान 338 लोगों की गवाही हुई|

गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी इस मामले में आरोप लगा था, हालांकि 2010 में उनसे पूछताछ के बाद एसआईटी रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी|

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