छग : जीएसटी वार्षिक र्टिन की अंतिम तिथि 3 माह बढ़ी

रायपुर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के अनुरोध पर जीएसटी वार्षिक र्टिन की अंतिम तिथि तीन माह बढ़ा दी गई है। कैट की ओर से इस संबंध में 6 दिसंबर को केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था।

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू ने बताया कि कैट की ओर से वित्तवर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी के वार्षिक विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि जो 31 दिसंबर, 2018 थी, को तीन माह बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि जीएसटी की वार्षिक विवरणी का प्रारूप व्यापारियों के लिए नया है और वे इससे पूर्णत: परिचित भी नहीं हैं। साथ ही इतने कम समय में प्रदेश और देश के व्यापारियों की ओर से रिटर्न भर पाना कठिन होगा। इसके लिए व्यापारियों को समय देते हुए इसके दाखिल करने की अंतिम तिथि तीन माह बढ़ाए जाने का अनुरोध वित्तमंत्री से किया गया।

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि इस बीच कैट की ओर से जीएसटी विभाग के साथ मिलकर अभियान चलाया जाएगा। सेमिनार के माध्यम से व्यापारियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही वार्षिक विवरण पत्र दाखिल करने के लाभ के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी।

वार्षिक विवरणी फाइलिंग की अंतिम तिथि के पूर्व अधिक से अधिक संख्या में विवरणी फाइलिंग के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि अंतिम तिथि पर किसी तरह का दबाव जीएसटी पोर्टल पर न पड़े। सभी व्यापारी अपना रिटर्न फाइल कर लाभ ले सकें। इससे एक तरफ जहां व्यापारी अपना रिटर्न संशोधित कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर वे अपने इनपुट क्रेडिट का पूरा लाभ लेकर जीएसटी के बकायेदारी से भी बच सकते हैं। इस ²ष्टि से जीएसटी के वार्षिक विवरण का भरा जाना प्रत्येक व्यापारी के लिए महत्वपूर्ण है।

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कैट की ओर से जीएसटी वार्षिक विवरणी फाइलिंग की अंतिम तिथि मार्च, 2019 तक बढ़ाए जाने पर कैट सीजी चैप्टर की ओर से वित्तमंत्री अरुण जेटली का आभार प्रकट किया गया है।

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