चीन में जारी हुआ झक्‍कास कानून, सभी देश अपनाएंगे तो नहीं होगा कोई पंगा

कानूनबीजिंग। चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने सोमवार को सार्वजनिक स्थानों में निगरानी कैमरे लगाने के लिए एक मसौदा कानून जारी किया है। इस दस्तावेज के तहत उन सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा कैमरे लगाने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जहां लोगों के निजी जीवन का हनन होता है जैसे कि होटल के कमरों, ड्रेसिंग रूम और शौचालय।

दस्तावेज के मुताबिक, जनता को सार्वजनिक स्थानों पर कैमरों की मौजूदगी को लेकर सचेत होना चाहिए। दस्तावेज के अनुसार, किसी भी संगठन या लोगों को अवैध रूप से सरकार और व्यापार की गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कैमरे के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है।

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