गोरखपुर में मंगेतर के साथ कार में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए युवक का पुलिस ने शांतिभंग में किया चालान

अपनी मंगेतर के साथ कार में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए युवक का पुलिस ने शांतिभंग में चालान किया है। हलांकि सिटी मजिस्‍ट्रेट की कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। पकड़े जाने के बाद युवती को घर भेज दिया गया था। मामला गोरखपुर के खोराबार थानाक्षेत्र का है।

कार में मंगेतर के साथ, दोस्‍त कर रहे थे निगरानी

शुक्रवार की रात पुलिस ने फोरलेन पर गश्‍त के दौरान ढाबा किनारे खड़ी कार में युवक व युवती को आपत्तिजनक हाल में पकड़ा था। कार के पास खड़े होकर दो युवक इनकी निगरानी कर रहे थे। कार समेत सबको पकड़कर पुलिस थाने ले आयी। छानबीन करने पर पता चला कि युवती कुशीनगर जिले के अहिरौली क्षेत्र की रहने वाली है। खोराबार के रायगंज निवासी रामश्रय यादव से फोन पर उसकी बातचीत होती थी। युवक के बुलाने पर वह शुक्रवार की शाम मिलने आयी थी। प्रभारी निरीक्षक खोराबार नासिर हुसैन ने बताया कि शुक्रवार की रात में ही युवती को छोड़ दिया गया था। हिरासत में लिए गए रायगंज के रहने वाले रामश्रय का रविवार को शांतिभंग में चालान किया गया। कब्‍जे में ली गई कार को सीज कर दी गई है।

यह है मामला

बीते शुक्रवार को खोराबार में फोरलेन पर गश्‍त कर खोराबार पुलिस ने ढाबा के पास एक खड़ी कार को संदिग्‍ध दशा में देखकर उसकी तलाशी ली तो उसमें युवक और युवती को आपत्तिजनक स्थिति पाए गए। पुलिस युवक-युवती और कार की निगरानी कर रहे उसके दोस्‍तों को थाने ले आई। जांच करने पर पता चला कि युवक और युवती की शादी तय है। फोन पर उनकी बात होती है। शुक्रवार को मंगेतर के बुलाने पर युवती मिलने चली आई थी। 

पुलिस को देखकर भागने लगे दोनो

कार को पुलिस ने चेक किया तो कार की पीछे की सीट पर दोनो आपत्तिजनक हालत मिले। यही नहीं दो युवक आगे की सीट पर बैठे थे। पुलिस को देख कार से उतरकर भागने लगे। संदेह होने पर दारोगा व सिपाहियों ने सबको पकड़ लिया। 

नाबालिग से दुष्‍कर्म केस में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार 

उधर, उरुवा थाना क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्‍कर्म करने के आरोपी को उरुवा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उरुवा थाना क्षेत्र के एक गांव से बीते 13 जून को एक किशोरी को दो लोग बहला-फुसलाकर ले गये थे। किशोरी की मां की तहरीर पर उरुवा थाना क्षेत्र ग्राम ककरही निवासी किशन कुमार एवं सिकरीगंज थाना क्षेत्र के निवासी गोलू के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 78/20 धारा 363, 366 मेंं मुकदमा दर्ज किया था। बाद में न्यायालय में किशोरी के बयान के बाद स्थानीय पुलिस ने पंजीकृत मुकदमे में धारा 376 डीए, आईपीसी की धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम दर्ज कर संबंधित वांछित अभियुक्त किशन उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी ककरही थाना उरुवा बाजार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

LIVE TV