खाद्यान वितरण में लापरवाही करने पर दो खाद्यान वितरण दूकान हुयी निलंबित

exclusiveमऊ : जनपद में माह मार्च 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है तथा चयनित पात्र गृहस्थियों एंव अन्त्योदय कार्डो पर आवष्यक वस्तुओं का आंवटन करते हुए उठान एंव वितरण कराया जा रहा है। कतिपय स्तरों से पात्र गृहस्थियों को आवष्यक वस्तुयें प्राप्त न होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर मुख्यालय स्तर से पूर्ति निरीक्षकों की टीम गठित कर विकासखण्ड बडराॅव अन्तर्गत ग्राम उसरीखुर्द के विक्रेता श्रीमती विद्या देवी एंव विकासखण्ड फतहपुरमण्डाव के ग्राम नेवादा गोपालपुर के विक्रेता जुमाददीन के वितरण की जांच करायी गयी। जांच टीम द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि उपरोक्त विक्रेताओं द्वारा मात्र अन्त्योदय एंव बी0पी0एल0 कार्डधारकों को ही आवष्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है जिसके दृष्टिगत उपरोक्त दुकानों को निलम्बित कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र गृहस्थियों को यूनिट के आधार पर आवष्यक वस्तुओं का आवंटन करते हुए आवष्यक वस्तुओं का उठान एंव वितरण कराया जा रहा है। जनपद के समस्त जनप्रतिनिधि/वार्ड सभासदों/ग्रामप्रधानों/जिला पंचायत सदस्यों एंव क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सूचित किया जा रहा है कि अपने क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओं से नवीन योजना के अन्तर्गत पात्र गृहस्थियों को प्रति यूनिट 3.5 किग्रा गेहॅू एंव 1.5 किग्रा चावल वितरित करायें। ऐसा न करने वाले उचित दर विक्रेताओं के सम्बन्ध लिखित सूचना जिला पूर्ति कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करें। जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देषित किया जाता है कि चयनित पात्र गृहस्थियों में ही अनिवार्य रूप से आवष्यक वस्तुओं का वितरण निर्धारित मात्रा एंव मूल्य पर करना सुनिष्चित करें। साथ ही साथ वितरण के पष्चात अवषेष खाद्यान्न की सूचना सम्बन्धित पूर्ति लिपिक/पूर्ति निरीक्षक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करायें। प्रत्येक माह आवष्यक वस्तुओं के वितरण हेतु नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को निर्देषित किया जाता है कि किसी भी दषा में पात्र गृहस्थियों एंव अन्त्योदय लाभार्थियों के अतिरिक्त किसी अन्य योजना के लाभार्थियों में आवष्यक वस्तुओं का वितरण न कराया जाय। भविष्य में जांचोपरान्त अनियमितता की पुष्टि होने पर उचित दर विक्रेता के साथ-साथ नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
उक्त आषय की जानकारी विनय कुमार सिंह जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दी गयी।

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