कोरोना पॉजिटिव आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अगली सुनवाई 21 मई को

नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम को कोर्ट से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। गुरुवार को हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई की। इसी के साथ कोर्ट ने आसाराम का इलाज दिल्ली एम्स में करवाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई 21 मई को तय हुई है।

कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका में आसाराम ने कहा था कि वह कोरोना पॉजिटिव हैं और हरिद्वार आयुर्वेदिक उपचार के लिए जाना चाहते हैं। लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए। आपको बता दें कि गुरुवार को जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस देवेंद्र कच्छवाह की खण्डपीठ में सुनवाई के दौरान राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने एम्स की जारी रिपोर्ट भी खण्डपीठ के सामने प्रस्तुत की। जिसके बाद आसाराम का इलाज एम्स में करवाने का निर्देश हुआ है।

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