केजरीवाल बताएं, ये ‘ठुल्ला’ क्या है?

अरविंद केजरीवालनई दिल्ली| दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल से ‘ठुल्ला’ शब्द का अर्थ बताने को कहा है| इस शब्द को केजरीवाल ने एक टेलीविजन चैनल पर चर्चा के दौरान पुलिसकर्मियों के लिए कहा था।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा ‘आम आदमी पार्टी नेता को ‘ठुल्ला’ शब्द का अर्थ समझाना चाहिए| हिंदी के शब्दकोष में इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं है| यदि आप किसी के लिए यह शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए’।

केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील एन.हरिहरण ने कहा, ‘ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल सिर्फ गलत काम करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए किया गया था। इस शब्द का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यह मानहानि से संबंधित नहीं है’।

न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए आगामी 21 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। इससे पहले निचली अदालत ने केजरीवाल को सम्मन जारी किया था| अदालत ने कहा था कि केजरीवाल के बयान पर मानहानि का केस बनता है| अदालत ने उन्हें 14 जुलाई को पेश होने के लिए भी कहा था।

LIVE TV