कीनन-रुबेन हत्या‍कांड : पीडि़त परिवार की मांग पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को दी उम्रकैद

कीनन-रुबेनमुंबई। साल 2011 में कीनन-रुबेन की हत्‍या के मामले में आज कोर्ट ने चार आरोपियों का सजा सुनाई। इन सभी आरोपियों को हत्‍या और छेड़छाड़ का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

कीनन-रुबेन हत्‍याकांड

दरअसल मुंबई के पॉश अंधेरी वेस्ट इलाके में 20 अक्टूबर 2011 को अपनी दोस्त के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करने पर कीनन और रुबेन नाम के दो लड़कों की हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में सभी चारों आरोपियों जितेंद्र, सुनील, सतीश और दीपक को दोषी करार दिया है। हालांकि इससे पहले कीनन-रुबेन के परिवार वालों ने कोर्ट से मांग की थी कि दोषियों को फांसी की सजा न दी जाए बल्कि उन्‍हें जिंदगी भर के लिए कैदी बना के रखा जाए।

इस पर जब दोनों के परिवार वालों से पूछा गया कि आप क्‍यों नहीं चाहते कि आपके बेटे के कातिलों को फांसी की सजा हो? तो इस बात का जवाब देते हुए उनके परिवार वालों ने कहा कि इन सभी लोगों को एक झटके में खत्‍म कर देना कोई बड़ी सजा नहीं होगी, बल्कि इन्‍हें ऐसी सजा मिले जिससे सभी को हर रोज अपनी गलती का अहसास हो।

20 अक्तूबर 2011 की रात को मुंबई के अंबोली इलाके में कीनन सांटोस और रुबेन फर्नांडिज ने अपनी महिला मित्रों के साथ कुछ लोगों की बदतमीजी का विरोध किया था। इसके बाद ही आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों मारपीट में बुरी तरह से घायल हो गए थे। दोनों की बाद में मौत हो गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में चार लोगों को हत्या के आरोप में और 17 लोगों को दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के हवाले कर दिया था। इन 21 लोगों में चार लोगों पर हत्‍या के आरोप लगे थे। कोर्ट में आज उन चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

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