राजधानी की हाईकोर्ट तय करेगी कालिंदी कुंज-नोएडा रोड की आवाजाही

नई दिल्ली। शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरने पर बैठे लोगों के कारण कालिंदी कुंज से नोएडा का रास्ता पिछले करीब एक महीने से बंद है. दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को इस मामले में सुनवाई की गई. हाईकोर्ट ने इस रास्ते को खोलने का फैसला दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया है. अब दिल्ली पुलिस तय करेगी कि इस रास्ते को कब और कैसे खोला जाएगा. हालांकि कोर्ट ने कार्रवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह नियम और कानून के हिसाब से पूरी कार्रवाई करे.

राजधानी की हाईकोर्ट

दरअसल ये सड़क पिछले 1 महीने से बंद है. इसी के चलते इसे खुलवाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. CAA और NRC को लेकर लोग 15 दिसबंर से यहां प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे यहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि कालिंदी कुंज-शाहिन बाग सड़क जल्द से जल्द खुलवाया जाए ताकी लोगों की आवाजाही ठीक से हो सके. बता दें, इस मार्ग के बंद होने की वजह से मथुरा रोड से लेकर कालिंदी कुंज और ओखला अंडरपास तक ट्रैफिक एक तरह से बंद है.

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बता दें, इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. याचिका में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों की वजह से सड़कें अवरुद्ध हैं जिसके चलते डीएनडी मार्ग पर यातायात बाधित हो रहा है. हाथ से लिखे पत्र के रूप में दिए गए आवेदन का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष किया गया जिसने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया.

तुषार सहदेव और रमन कालरा की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश, दिल्ली से उत्तराखंड, दिल्ली से नोएडा अस्पतालों, आश्रम और बदरपुर तक के मार्ग इस प्रदर्शन के कारण उपयोग में नहीं हैं क्योंकि शाहीन बाग के आस-पास की सड़कें अवरुद्ध हैं और वाहनों का मार्ग परिवर्तित कर डीएनडी फ्लाईओवर की तरफ कर दिया गया है. पत्र में कहा गया कि लाखों लोग सड़कें अवरुद्ध होने के कारण परेशान हैं और यह आपात स्थिति में फंसे लोगों के लिए भी एक समस्या है.

 

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