पुलवामा के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कश्मीर के जमात-ए-इस्लामी संगठन पर लगाया प्रतिबंध…

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर वीरवार को प्रतिबंध लगा दिया। यह कार्रवाई संगठन के देश विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में जुटे होने के कारण गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा के मुद्दे पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इस संगठन पर आतंकियों के साथ करीबी संबंध रखने का भी आरोप है।

 कश्मीर के जमात-ए-इस्लामी संगठन पर लगाया प्रतिबंध

पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत के बाद सुरक्षा बलों ने अलगाववादी ताकतों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है।

इस अभियान के तहत जमात-ए-इस्लामी के बहुत सारे नेताओं और संगठन कैडर को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गत शुक्रवार की रात (22 फरवरी) को पूरी घाटी में सुरक्षाबलों ने छापेमारी कर 150 से अधिक अलगाववादियों और पत्थरबाजों को हिरासत में लिया था।

इनमें ज्यादातर जमात-ए-इस्लामी से जुड़े हुए थे, जिनमें संगठन के राज्य प्रमुख अब्दुल हमीद फयाज भी शामिल थे।

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संगठन ने दावा किया था कि शुक्रवार की रात पुलिस और अन्य एजेंसियों ने घाटी में कई स्थानों पर छापेमारी कर व्यापक गिरफ्तारी अभियान चलाया।

इसमें उसके केंद्रीय और जिला स्तर के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया जिसमें अमीर (प्रमुख) डॉ. अब्दुल हमीद फयाज और वकील (प्रवक्ता) जाहिद अली शामिल थे।

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