कर्नाटक संकट: सुप्रीम कोर्ट का स्पीकर को आदेश, इस दिन तक विधायकों के इस्तीफे पर ना लें फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में कांग्रेस-जद (एस) के 10 बागी विधायकों के निलंबन के मामले की सुनवाई करते हुए विधानसभा के स्पीकर को निर्देश दिया है कि मंगलवार तक विधायकों के इस्तीफे पर कोई फैसला न लें। अब इस मसले पर मंगलवार 16 जुलाई को सुनवाई होगी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार को कड़ी फटकार लगाई। शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में जब स्पीकर की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने स्पीकर को फटकारा और पूछा कि क्या वे न्यायालय की पावर को चुनौती दे रहे हैं?

वहीं बागी विधायकों की तरफ से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधायक सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे, मैं तो यहां था मेरे पास आना था। उन्होंने कहा कि स्पीकर के खिलाफ अदालत को एक्शन लेना चाहिए। वो बार-बार कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा पढ़ना है, लेकिन एक लाइन के इस्तीफे में वह कितनी बार पढ़ेंगे। मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्पीकर ने राजनीतिक वजह से हमारा इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया।

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दूसरी ओर स्पीकर और कांग्रेस का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि इस्तीफा देने वाले इन विधायकों का इरादा कुछ अलग है और यह अयोग्यता से बचने के लिए है। वहीं, कर्नाटक सीएम की तरफ से पक्ष रखते हुए वकील डॉ. राजीव धवन ने बागी विधायकों के उस आरोप पर सवाल उठाया कि स्पीकर ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया है।

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